Exchange Old Notes: फटे पुराने नोट ले आओ, नहीं चलने वाले नोट ले आओ और कोई भी बैंक से नए नोट ले जाओ, जनहित में जारी निर्देश। केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर कोई बैंक कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर अक्सर तमाम तरह की बाते बाजार में अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती है. कई बार देखा गया है कि लोगों को इस तरह के नोट बदलवाने के लिए बैकों और दलालों के चक्कर लगाने पड़ते है. लेकिन जानकारी के अभाव में आम आदमी ठगी का शिकार हो जाता है. अगर आपके पास भी ऐसे नोट है तो दलालों के चक्कर में न पड़े वरना मुसीबत में फंस जाएंगे.
Reserve Bank of India की गाइडलाइन के मुताबिक कटे-फटे नोट बदलने के लिए आपको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा शाखा में जाकर डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते है
According to the guidelines of the Reserve Bank of India, you will not have to wander here and there to exchange mutilated notes, you can do direct exchange by going to the branch.

अगर आपके पास कटे-फटे पुराने नोट हैं तो अब आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं. कटे-फटे नोट बदलने के लिए आपको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. कटे-फटे पुराने नोटों को आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदलवा सकते हैं. Reserve Bank of India की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे पुराने नोट बदलने से मना करता है तो उस बैंक के खिलाफ आईरबीआई द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कटे-फटे पुराने नोट न बदलने की स्थिति में आप बैंक के खिलाफ अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
RBI के नए नियम अनुसार कटे-फटे नोटों को अब बैंक द्वारा बदला जा सकता है
According to the new rules of RBI, the mutilated notes can now be replaced by the bank.
आरबीआई (RBI) ने अपने नए नियमों में कहा है कि कटे-फटे नोटों को अब बैंक (Bank) द्वारा बदला जा सकता है और बदलने से कोई मना नहीं कर सकता. अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं. दरअसल कटे-फटे हुए नोट किसी काम के नहीं होते हैं और न ही कोई इन्हें लेता है. ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

RBI के नियम अनुसार अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है उस पर कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी
According to RBI rules, if someone refuses to exchange bank notes, strict legal action will be taken against him.
RBI का कहना है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं. साथ ही RBI ने ये भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकता. केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
RBI के नियम अनुसार कितना अमाउंट होगा एक्सचेंज जानिए
Know how much amount will be exchanged as per RBI rules

बता दें कि खराब हो चुके नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी. वहीं अगर किसी शख्स के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनका टोटल अमाउंट 5,000 रुपए से अधिक है, तो उसके लिए लेनदेन शुल्क लिया जाएगा. साथ ही नोट एक्सचेंज करते समय उसमें सिक्योरिटी सिंबल जरूर दिखने चाहिए. नहीं तो आपका नोट नहीं बदला जाएगा।
ध्यान रखे बैंक नकली नोट नहीं बदलता है अगर ऐसा करते पाए गए तो आप पर हो सकती है कड़ी कार्यवाही
Keep in mind that the bank does not exchange fake notes, if found doing so, strict action can be taken against you.
बैंक टेप लगे हुए, थोड़े से फटे हुए, गले हुए और जले हुए नोट बदलता है. इसके अलावा ध्यान रखें कि बैंक नकली नोट नहीं बदलता है और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपए तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है.