Many States want to apply Old Pension Scheme: पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, इन राज्यों में फिर से शुरू होंगी पेंशन योजना प्रणाली, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने संसद में कहा है कि पंजाब सरकार ने केंद्र या PFRDA को NPS सब्सक्राइबरों की जमा राशि लौटाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया है.
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कांग्रेस शासित राज्य मोदी सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए बना रही है दबाव
Congress ruled state is pressurizing Modi government to implement old pension system

कांग्रेस शासित राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं. राज्यों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देने का ऐलान भी कर दिया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पंजाब सरकार ने केंद्र या PFRDA को NPS सब्सक्राइबरों की जमा राशि लौटाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया है. बता दें कि इससे पहले बाकी कांग्रेस शासित राज्यों को राशि लौटाने के प्रस्ताव को PFRDA मना कर चुका है.
जानिए क्या है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (Know what is National Pension System)
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को 2004 में हटाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू कर दी है. एनपीएस के तहत पेंशन राशि कुल जमा राशि और निवेश पर आए रिटर्न पर तय होती है. इसमें मूल वेतन और DA का 10 फीसदी कर्मचारियों को मिलता है और इतना ही योगदान राज्य सरकार भी देती है. एनपीएस शेयर बाजार पर केंद्रित है और इसका भुगतान बाजार के अनुसार होता है.
जानिए क्या थी पुरानी पेंशन प्रणाली (Know what was the old pension system)

पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारी के रिटायर होने पर अंतिम माह में मिले वेतन की 50 फीसदी राशि उसे पेंशन के रूप में प्रतिमाह मिलती है. क्योंकि, पेंशन राशि को बेसिक सैलरी और महंगाई दर से तय किया जाता है. इस राशि का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है.
कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पंजाब में सरकार ने की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा (In the Congress-ruled states of Rajasthan, Chhattisgarh and Jharkhand and Punjab, the government announced the restoration of the old pension system.)

कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पंजाब ने बीते माह पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा की है. इन राज्यों ने केंद्र से एनपीएस के तहत कर्मचारियों की जमा राशि को राज्य सरकारों को लौटाने की मांग की है. इस मांग को पीएफआरडीए ने कानूनी प्रावधानों की बात कहते हुए मना कर दिया है और कहा है कि कर्मचारियों के जमा धन को राज्य सरकार को सौंपना संभव नहीं है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया जवाब
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बीते दिन 12 दिसंबर सोमवार को संसद में जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार/पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है.
कई राज्य सरकारों ने भेजा केंद्र सरकार/PFRDA को प्रस्ताव (Many state governments sent proposals to the central government / PFRDA)
उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार/PFRDA को प्रस्ताव भेजा है कि एनपीएस के तहत सब्सक्राइबरों की जमा राशि संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दी जाए. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.
कर्मचारियों की जमा राशियों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा (Employees’ deposits will be deposited in the government treasury)
राज्य सरकारों के प्रस्तावों के जवाब में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने संबंधित राज्यों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कर्मचारियों की जमा बचत राशि पर राज्यों का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है. पेंशन नियामक ने एनपीएस प्रावधानों की विस्तृत कानूनी जांच के बाद राज्यों को बताया है कि कर्मचारियों की जमा राशि को सरकारी खजाने में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.