Ola Compnay : 19 अक्टूबर 2021 को हैदराबाद निवासी जाबेज सैमुअल अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहा था। इसके लिए उन्होंने चार घंटे के लिए ओला कैब बुक की थी।
देश की लोकप्रिय कैब सर्विस कंपनी ओला को अब ओवरचार्जिंग और खराब सर्विस के चलते एक ग्राहक को 95,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह फैसला हैदराबाद के कंज्यूमर कोर्ट में दिया गया है। ग्राहक ने आरोप लगाया था कि महज 4 से 5 किलोमीटर के सफर के लिए उससे जबरदस्ती 861 रुपये का बिल लिया गया, जबकि 200 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए था।
दरअसल, 19 अक्टूबर 2021 को हैदराबाद निवासी जाबेज सैमुअल अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहा था। इसके लिए उन्होंने चार घंटे के लिए ओला कैब बुक की थी। जब उन्हें कैब मिली तो वह काफी गंदी थी और ड्राइवर ने न सिर्फ एसी चालू करने से मना कर दिया, बल्कि अभद्रता भी की. इसके अलावा करीब चार-पांच किलोमीटर का सफर तय कर जब वह कैब से नीचे उतरा तो उसने करीब 861 रुपये का बिल बनाया। जब जबेज ने यह पैसा देने से मना किया तो चालक ने बदतमीजी की। आखिर में मजबूर होकर उन्हें यह किराया देना पड़ा।
कंपनी के अधिकारियों से भी की शिकायत
सैमुअल ने बताया कि उसने ज्यादा बिल को लेकर ओला कैब्स में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ओला अधिकारियों ने बार-बार फोन कर बिल भरने को कहा। इसके बाद जबेज ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ओला कैब्स नोटिस दिए जाने के बाद भी केस लड़ने के लिए आयोग के सामने पेश नहीं हुईं।
कंपनी ब्याज के साथ किराया लौटाएगी
शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने कंपनी को ग्राहक को मुआवजे के रूप में 88,000 रुपये और सुनवाई की लागत के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। आयोग ने मुआवजा देने के लिए 45 दिन का समय दिया है और अगर कंपनी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो उसे ब्याज सहित भुगतान करना होगा. कंपनी को 861 रुपये की राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का भी आदेश दिया गया है।