PM Agriculture Irrigation Scheme स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम अनुदान हेतु आवेदन फसलों की अधिक पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना आवश्यक है, ऐसे में अधिक से अधिक किसान फसलों की समय पर सिंचाई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। इसमें विभिन्न तरह के सिंचाई उपकरण शामिल हैं। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसमें पानी की बचत के लिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की ख़रीद अनुदान दिया जाता है।

इस कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने योजना के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अनुदान पर देने के लिए ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में किसानों को स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी पर देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY योजना के तहत लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 सितम्बर 2022 दोपहर 12 बजे से 2 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। जिसके बाद कृषि विभाग द्वारा 3 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जायेगा।

ड्रिप सिस्टम पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY योजना के अंतर्गत अलग-अलग वर्ग के कृषकों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जिसमें सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों को ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्गों के अन्य किसानों को ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

स्प्रिंकलर सेट पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY योजना के अंतर्गत अलग-अलग वर्ग के कृषकों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जिसमें सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर सेट की इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्गों के अन्य किसानों को स्प्रिंकलर सेट की इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर यंत्र के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज किसानों को आवेदन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा ताकि सही-सही जानकारी आवेदन में भरी जा सके क्योंकि आवेदन में चयनित किसानों का बाद में फ़ील्ड में जाकर सत्यापन भी कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। किसानों के पास यह दस्तावेज होना आवश्यक है:- आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु ), बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल, OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर ।