Sahara India: निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने पर सहारा इंडिया की बढ़ी मुश्किलें, जानिए पूरा मामला
प्रकरण के अनुसार महारानी फार्म निवासी पारितोष पाराशर और एक अन्य ने एजेंट के माध्यम से 15 सितंबर, 2012 को 28 हजार 450 रूपए का सहारा क्यू शॉप प्लान एच लिया था। इस प्रकार कुल 56 हजार 900 रूपए दोनों परिवादी की ओर से प्लान के लिए सहारा इंडिया में दिए गए थे। योजना के तहत जमा पूंजी में छह वर्ष बाद 235 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी थी। परिवादी ने मंच को बताया कि छह साल बाद जब राशि के लिए एजेंट से संपर्क किया तो उसने भुगतान में आनाकानी करना शुरू कर दिया और पेमेंट नहीं किया।
प्रकरण पर सुनवाई के बाद मंच ने दोनों परिवादियों को उनकी ओर से जमा कराई गई पूंजी प्रत्येक को 66 हजार 971 रूपए और कुल 1 लाख 33 हजार 942 रूपए देने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस राशि पर 15 सितंबर, 2018 से 9 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।
वहीं, दोनों परिवादियों को 20-20 हजार रूपए शारीरिक एवं मानसिक वेदना के बतौर क्षतिपूर्ति देने होंगे और 10-10 हजार रूपए परिवाद व्यय के भी देने के आदेश दिए हैं। इस तरह कुल 60 हजार रूपए का जुर्माना भी मंच ने सहारा इंडिया पर लगाया है। यदि सेवादोषी कंपनी एक माह में यह राशि नहीं चुकाती है तो निर्णय की दिनांक से 9 फीसदी का ब्याज देना होगा।