Shock to Johnson & Johnson Company: महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राज्य में उत्पाद बनाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। एफडीए ने जांच में पाया कि पाउडर का पीएच मान बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य सीमा से अधिक है।
कंपनी को जारी किया ‘कारण बताओ नोटिस’
एफडीए ने कहा कि उन्होंने कंपनी को “कारण बताओ नोटिस” दिया था और पूछा था कि उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दरअसल, एफडीए ने पुणे और नासिक केंद्रों से बेबी पाउडर के सैंपल लेकर जांच शुरू की थी. जांच में पता चला कि पाउडर बच्चों की त्वचा के लिए हानिकारक है।
एफडीए ने कंपनी से खराब पाउडर के बैच को बाजार से वापस लेने को भी कहा है।
यूएस-कनाडा की बिक्री बंद थी
अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही कंपनी ने कानूनी कारणों और कम बिक्री की वजह से पाउडर बेचना बंद कर दिया था। निर्णय के दो साल बाद, जॉनसन एंड जॉनसन ने अगस्त में कहा कि वह 2023 में दुनिया भर में टैल्क-आधारित बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर देगा। इसके बजाय कॉर्नस्टार्च-आधारित बेबी पाउडर बेचना शुरू कर देगा।
‘कॉर्नस्टार्च आधारित पाउडर बेचना शुरू करें’
महाराष्ट्र एफडीए ने टैल्क आधारित बेबी पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कंपनी ने कहा था कि वे संगठन के विकास के लिए सबसे अच्छा उत्पाद खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वे जनता की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। कई देशों में कॉर्नस्टार्च आधारित पाउडर की बिक्री शुरू हो चुकी है।