किसानो के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया कर्ज माफ़ी का ऐलान, जानिए कितना होगा माफ। किसानो का कर्ज माफ करने के लिए सरकार ने कई बार बेहतर काम किया है, ऐसे मे अभी हाल ही मे किसानो के लिए सरकार द्वारा कुछ फायदेमंद खबर जारी की गई है, ऐसे मे बहुत से किसानो के इससे लाभ होने वाला है, जिसको देखते हुआ सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला किया है।
कर्ज माफ़ी की इस योजना को सरकार ने फ़िलहाल एक ही राज्य में शुरू किया है
At present, the government has started this loan waiver scheme in only one state.
सरकार, अब किसानों का पुराना कर्जमाफ करने जा रही है। हालांकि अब तक कई राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करने की पहल कर चुकी हैं जिसका लाभ किसानों को मिला है। ऐसे मे इस योजना को अभी केवल 1 राज्य मे शुरु किया गया है, ऐसे मे आपको इस बडी खबर को ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।
सरकार की योजना से 50000 रूपये तक की राशि माफ़ की जाएगी
Amount up to Rs 50000 will be waived off from the government scheme
सरकार के इस योजना के तहत राज्य के किसानों के पुराने कर्ज के 50,000 रूपए तक की राशि माफ किया जाएगा। समें उन किसानों के कर्जमाफ किए जाएंगेजो किसान कर्जमाफी योजना के लिए पा त्र है लेकिन इसके वाबजूद उन्हें अब तक कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के सभी किसानों कारैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि कर्जको माफ करेगी, चाहे वह किसी भी बैंक सेलिए गया है। झारखंड केबिनेट बैठक के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेझाखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए 2,000 करोड़ रूपए की अंतिम राशि आवंटित करनेकी मंजूरी दे दी है।
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जानिए किन किसानो के होंगे कर्ज माफी निचे दिए गए आवश्यक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़े
Know which farmers will have loan waiver, read the important points given below carefully.
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसान उठा सकतेहैं।
- यह योजना झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक सेफसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लागूकी गई है।
- योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
- किसान कर्ज माफी पात्रता
- किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
- आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
- फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक सेनिर्गत होना चाहिए।
- आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।