Traffic rules in India: किसी दोस्त या रिश्तेदार को बाइक-स्कूटर देना पड़ सकता है महँगा, लगेगा 25000 का जुर्माना, जान ले ये नियम। कई बार दोस्त या परिवार के लोग हमसे बाइक या स्कूटर मांग लेते हैं और हम बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपना वाहन दे भी देते हैं. हालांकि अगर आपको एक ट्रैफिक रूल के बारे में नहीं पता तो आपको 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
जानिए इंडिया के Traffic rules के बारे में (Know about the traffic rules of India)

Penalty for Minor Driving Without License: हमारे देश में बड़ी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार दोस्त या परिवार के लोग हमसे बाइक या स्कूटर मांग लेते हैं और हम बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपना वाहन दे भी देते हैं. हालांकि अगर आपको एक ट्रैफिक रूल के बारे में नहीं पता तो आपको 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. दरअसल, अगर आपने जिसे अपना वाहन दिया है वह नाबालिग है तो आपको इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए. इसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है.
18 साल से कम उम्र वालो पर फटेगा चालान (Challan will be cracked on those below 18 years of age)

भारतीय यातायात नियमों के अनुसार, भारत में वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आयु 18 वर्ष है. नियम के अनुसार, यदि कोई कम उम्र का व्यक्ति देश में सड़कों पर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक को 3 साल तक की जेल और ₹25000 के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, जो ड्राइवर वाहन चला रहा था, उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा.
चालान मिलने के 15 दिन के अंदर भरना होगा चालान (Invoice will have to be filled within 15 days of receipt of invoice)

चालान मिलने के 15 दिन के भीतर इसमें वाहन मालिक-चालक को जुर्माना जमा करना होगा. ऐसा न करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी. इसलिए यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि वाहन चलाने के लिए कानूनी उम्र तक पहुंचने के बाद ही बच्चे को ड्राइविंग की अनुमति मिले.
16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं (Children below 16 years of age are not allowed to drive any type of vehicle.)

नियमों के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. हालांकि, 16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं.